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 Independent External Monitor (IEM)

Sr No. Name/ Designation  Email 
1 Smt. Meenakshi Mishra, IA & AS (Retd.) pcmishra@hotmail.com
2 Shri Aloke Prasad, IPS (Retd.) alokewa@gmail.com

Roles and Functions of IEMs: 

The Monitors would not be subject to instructions by the representatives of the parties and should perform their functions neutrally and independently. They would review independently and objectively, whether and to what extent parties have complied with their obligations under the Integrity Pact. For this purpose, they would have access to all contract documents I books of accounts of the bidders in case of any allegation of violation of any provisions of the Integrity Pact or payment of commission, whenever required. The IEMs will have the option to participate in such meetings among the parties related to the project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the parties. Ideally all IEMs of an organization should meet once every two months to take stock of ongoing tendering process. The IEMs would examine all complaints received by them and give their recommendations / views to the designated officer of the Procuring Entity, at the earliest. The Monitors would also inform the Procuring Entity, if they notice or have reason to believe, a violation of the Integrity Pact. They may also send their report directly to the Central Vigilance Commission, in case of suspicion of serious irregularities requiring legal/ administrative action. At least one IEM would be invariably cited in the NIT. However for ensuring the desired transparency and objectivity in dealing with the complaints arising out of any tendering process, the matter should be examined by the full panel of IEMs, who would look into the records, conduct an investigation, and submit their joint recommendations. The recommendations of IEMs would be in the nature of advice and would not be legally binding. IEMs may not be equated with consultants in the Procuring Entity. Their role is independent in nature and the advice once tendered would not be subject to review. The role of the Chief Vigilance Officer (CVO) of Procuring Entity shall remain unaffected by the presence of IEMs. A matter being examined by the IEMs can be separately investigated by the CVO, if a complaint is received by him or directed to him by the CVC. In the event of any dispute between the management and the contractor relating to those contracts where Integrity Pact is applicable, in case, both the parties are agreeable, they may try to settle dispute through mediation before the panel of IEMs in a time bound manner. If required, the organizations may adopt any mediation rules for this purpose. In case, the dispute remains unresolved even after mediation by the panel of IEMs, the organization may take further action as per the terms & conditions of the contract.

आईईएम की भूमिकाएं और कार्य:

मॉनिटर्स पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और उन्हें अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। वे स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेंगे कि क्या और किस हद तक पार्टियों ने सत्यनिष्ठा संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है। इस प्रयोजन के लिए, जब भी आवश्यक हो, सत्यनिष्ठा संधि के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या कमीशन के भुगतान के किसी भी आरोप के मामले में, निविदाकार के सभी अनुबंध दस्तावेजों और खातों की पुस्तकों तक उनकी पहुंच होगी। आईईएम के पास परियोजना से संबंधित पार्टियों के बीच होने वाली ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प होगा, बशर्ते ऐसी बैठकों का पार्टियों के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। आदर्श रूप से किसी संगठन के सभी आईईएम को चल रही निविदा प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए हर दो महीने में एक बार मिलना चाहिए। आईईएम उनके द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करेंगे और जल्द से जल्द प्रोक्योरिंग एंटिटी के नामित अधिकारी को अपनी सिफारिशें और विचार देंगे। मॉनिटर्स खरीद इकाई (प्रोक्योरिंग एंटिटी) को भी सूचित करेंगे, यदि वे सत्यनिष्ठा संधि के उल्लंघन को नोटिस करते हैं या उल्लंघन होने का विश्वास करने का कारण रखते हैं। कानूनी/प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता वाली गंभीर अनियमितताओं के संदेह के मामले में वे अपनी रिपोर्ट सीधे केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी भेज सकते हैं। एनआईटी में कम से कम एक आईईएम को अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाएगा। हालांकि, किसी भी निविदा प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली शिकायतों से निपटने में वांछित पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, आईईएम के पूर्ण पैनल द्वारा मामले की जांच की जानी चाहिए, जो अभिलेखों को देखेंगे, जांच करेंगे और अपनी संयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। आईईएम की सिफारिशें सलाह की प्रकृति की होंगी और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होंगी। आईईएम को प्रोक्योरिंग एंटिटी में सलाहकारों के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है। उनकी भूमिका प्रकृति में स्वतंत्र है और एक बार दी गई सलाह की समीक्षा नहीं की जाएगी। प्रोक्योरिंग एंटिटी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की भूमिका आईईएम की उपस्थिति से अप्रभावित रहेगी। आईईएम द्वारा जांच किए जा रहे मामले की सीवीओ द्वारा अलग से जांच की जा सकती है, यदि उसे कोई शिकायत प्राप्त होती है या सीवीसी द्वारा उसे निर्देशित किया जाता है। प्रबंधन और ठेकेदार के बीच उन अनुबंधों से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में जहां सत्यनिष्ठा समझौता लागू होता है, यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो वे समयबद्ध तरीके से आईईएम के पैनल के समक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो संगठन इस उद्देश्य के लिए कोई भी मध्यस्थता नियम अपना सकते हैं। यदि आईईएम के पैनल द्वारा मध्यस्थता के बाद भी विवाद अनसुलझा रहता है, तो संगठन अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।